उत्तराखंड : राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के पूरे जिले में 10 मई की सुबह पांच बजे तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी जारी कर दिए है। इसके अलावा चमोली, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी के प्रभावित क्षेत्रो के लिए भी आदेश जिला अधिकारियों द्वारा जारी किए जा चुके हैं। कहीं 9 मई तक तो कहीं 10 मई तक पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान पहले की तरह कई आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट रहेगी।
बधुवार देर शाम को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर मंत्रियों की मौजूदगी में विचार किया गया। लॉकडाउन की जगह कोविड कर्फ्यू पर सहमति बनी। सरकार ने पहले नगर निगम क्षेत्रों में कर्फ्यू को हरी झंडी दी थी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, तीरथ सरकार ने पूरे जिलें में कर्फ्यू लगाने को मंजूदी दे दी, जिससे कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसों पर लगाम लगाया जा सके। जिलाधिकारी अपने हिसाब से स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे कि उनके जिले में किस तरीके की और कितनी सख्ती करनी है, ताकि कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम लगाया जा सके।
देहरादून में ये होंगे नियम :
राजधानी देहरादून में छूट के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस दौरान सार्वजनिक व निजी वाहनों का आवागमन और निरंजनपुर मंडी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बुधवार देर रात जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कर्फ्यू में चार दिन की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि उन सभी आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, जिन्हें अब तक छूट रही है। हालांकि राशन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब केवल गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी।
साथ ही निर्माण सामग्री सीमेंट, सरिया,रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। जिलाधिकारी ने सभी शहरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में इन सेवाओं में रहेगी छूट :
– फल-सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अंडे और पशुचारेसे संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी।
– पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
– हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन और स्टेशन से घर) में छूट रहेगी।
– शादी और अन्य समारोह मेंअधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
– निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
– रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
– मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
– वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों और उनके वाहनों को छूट रहेगी।
– कोविड-19 जांच और टीकाकरण के लिए नजदीकी केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
– केंद्र व राज्य सरकार के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान, वबीमा कंपनी कार्यालय खुले रहेंगे। संबंधित कर्मियों को पहचान पत्र या संबंधित कार्यालयाध्यक्ष व शाखा प्रबंधक की ओर से जारी पास पर वाहन समेत आवागमन की छूट रहेगी। – आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों और निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों व औद्योगिक इकाईयों के कार्मिकों व वाहनों को आवागमन से छूट रहेगी। इनसे संबंधित कार्मिकों व वाहनों कोनहीं रोका जाएगा।
– अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे के भीतर की अवधि की कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।