उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर) में जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2020

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री चन्द्रशेखर भट्ट ने आदेश जारी किया है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड-लाईन्स के अनुपालन में निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 18 मार्च 2020 के द्वारा जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2020 हेतु दिनांक 24.03.2020 को होने वाले मतदान /मतगणना को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर) में जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2020 का स्थगित मतदान दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराहन 03.00 बजे तक एवं मतगणना दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को ही अपराहन 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड-लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सम्पन्न करायी जाय।

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से दिनांक 11.11.2021 को निर्गत करेंगे और उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के मुख्यालयों के सूचना पट्टों में निर्गत सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चस्पा कर प्रदर्शित भी करायेंगे।

उक्त निर्वाचन “उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियन, 2007 (यथासंशोधित) एवं तद्धीन बनायी गयी ‘‘उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010“ तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।

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