उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, मिली कुछ रियायतें, जानें नई गाइडलाइन

देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बड़ा दिया है। 8 जून तक रहने वाला कर्फ्यू अब 15 जून शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। रविवार को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। हालांकि इस बार कुछ रियायतें दी गई हैं।
एसओपी के अनुसार फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी मैनुफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, परिवहन वेयर हाउसिंग और सम्बन्धित गतिविधियां हर रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार (09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार (09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग, रेडिमेड एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, मोटर पार्टस की दुकानें 11 जून को ही खुलेंगी। फोटो कांपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें नौ जून को ही खुलेंगी।
बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे।
नई एसओपी के अनुसार सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन होगा। गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी। निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी की गई एसओपी के अनुसार विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। प्रवासियों को भी एक हफ्ते तक गांव में क्वारंटाइन रहना होगा, उसके बाद ही अपने घर जाने की इजाजत दी जाएगी। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं या फिर कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर से आएंगे, उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन यात्रियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है।

नई एसओपी :  Covid Curfew SOP from 8 to 15 June 2021

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