देहरादून। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना जारी हो चुकी है। उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेसवार्ता को संबोधित किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दिया था। ऐसे में पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को चुनाव की सूचना जारी करेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद प्रदेश के पंचायतों में मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। जिसके तहत 89 विकासखंडों और 7499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66 हजार 418 पदों पर चुनाव होने हैं। जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55 हजार 587 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 पद और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के कुल 66 हजार 418 पदों पर चुनाव होने हैं। जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8276 मतदान केंद्र जबकि 10 हजार 529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। चुनावी कार्यक्रम:-
21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई.
25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी.
29 जून से 1 जुलाई तक सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.
2 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है.
दो चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे.
पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 3 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा.
पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.
दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 8 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा.
पहले चरण का मतदान 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.
दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा
