पोक्सो एक्ट की धारा 23(4) और बीएनएस की धारा 72 के तहत मामला दर्ज, SSP ने दी सख्त चेतावनी
देहरादून। दून पुलिस ने बाल अपराधों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सोशल मीडिया पर नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 23(4) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को नाबालिग पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी को 1 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इसके बाद कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर पीड़िता की फोटो और वीडियो उसकी पहचान के साथ प्रसारित किए जाने की जानकारी सामने आई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना या उससे जुड़ी किसी भी सामग्री को साझा करना दंडनीय अपराध है।
एसएसपी ने आम जनता को भी चेतावनी दी है कि जो भी लोग इस प्रकरण से जुड़ी कोई पोस्ट, फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर या फॉरवर्ड कर रहे हैं, वे उसे तुरंत हटा दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ भी पोक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।