उत्तराखंड : अगर आप लॉकडाउन के दौरान किसी अन्य राज्य में फंस गये हो। तो आपके परिजन आपको लेने आ सकते है। इसके लिए वह अपने निजी वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, वाहन में चालक समेत तीन लोगों से अधिक लोग नहीं आ सकते हैं। उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऐसे लोगों को वापस आने पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन रखा जाएगा।
बुधवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बाहरी राज्यों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। इसमें सबसे अधिक राहत दूसरे राज्यों से स्वजनों को लाने के लिए पास देने की की गई है। इस समय कई लोगों के वृद्ध मां-बाप, पत्नी अथवा बच्चे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग अपने स्वजनों को लेने के लिए अब जा सकेंगे।
मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन के अन्य बिंदुओं के अनुसार हर जिले के जिलाधिकारी दूसरे राज्यों के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर अपने जिलों के लोगों को वापस लाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में फंसे यात्रियों को भेजने के लिए उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जाने के लिए परमिट जारी कर सकते हैं।
जिलाधिकारी दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के अनुरोध पर उन्हें वापस लाने अथवा भेजने के लिए अन्य राज्यों को स्वीकृति देने के लिए भी अधिकृत हैं। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यात्री किसी कंटेनमेंट जोन का न हो। यदि यात्रियों को एक जिले में रूकने के बाद दूसरे जिले में जाना हो तो इसके लिए संबंधित मंडलायुक्तों के साथ समन्वय बनाया जाएगा।