देहरादून : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बिना हाईकोर्ट का इस तरह का सख्त आदेश चैंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की याचिका में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं जा सकता।