समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इस मामले में दिए जमानत के आदेश

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जमानत के आदेश

⚫सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अबदुल्ला खान की जमानत की अनुमति दे दी। इन दोनों पर आपराधिक मामला दर्ज है। यह आदेश चार सप्ताह के बाद लागू होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के निचली अदालत में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा

?आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अबदुल्ला खान को जमानत का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अबदुल्ला खान की जमानत की अनुमति दे दी। इन दोनों पर आपराधिक मामला दर्ज है। यह आदेश चार सप्ताह के बाद लागू होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के निचली अदालत में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा

?बता दें कि अब्दुल्लाह के खिलाफ कई अन्य मामले भी हैं इसलिए जेल से उनकी रिहाई मुश्किल है। वहीं आजम खान की जमानत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई है। इसपर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले में अभी भी कस्टडी की जरूरत है, इस पर उत्तर प्रदेश की ओर से वकील एसवी राजू ने बताया कि आजम खान के खिलाफ कई गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। हालांकि आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 280/2019 FIR मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

⭕ सिब्बल ने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में अलग-अलग FIR दर्ज किया जबकि इस मामले में मुख्य प्राथमिकी में आजम खान को जमानत मिल चुकी है।

? सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि मामले में दूसरा पैन कार्ड और दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनाया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार कहा ने कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरे पैन कार्ड को जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा आजम खान अभी अस्पताल में हैं। सरकार ने यह भी बताया कि पाकिस्तान गए एक शख्स के लाखों रुपये संपत्ति को गलत तरीके से अपने नाम कर लिया गया।

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