देहरादून– मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र की जारी गाइडलाइन को पूरी तरह से अमल में लाने का फैसला हुआ। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार 20 अप्रैल से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में स्थापित छोटे बड़े उद्योग संचालित करने के लिए सशर्त अनुमति देगी।
उत्तराखंड में 65 हजार छोटे और बड़े उद्योग हैं, जिनको इस आदेश से राहत मिल सकती है। इसके लिए शर्तें केंद्र की गाइडलाइन में तय की गई हैं। अगर कोई कपंनी आवेदन करती है तो उसको पूरा ब्योरा देना होगा कि कंपनी में कितने श्रमिक या कार्मिक काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हुए शिफ्टों में काम होगा। प्रति शिफ्ट में काम करने वाले श्रमिकों का पूरा ब्योरा देना होगा।
हर एक शिफ्ट के बाद परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। श्रमिकों के ठहरने और आने-जाने की पूरी व्यवस्था बतानी होगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को परिचय पत्र जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी तय करेंगे कि उद्योग कोविड-19 के तहत गाइडलाइन के अनुरूप संचालित किया जा सकता है या नहीं।