देहरादून– बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें सात प्रस्ताव आए, जिनमें से छह को मंजूरी दी गई है। जानकारी के अनुसार, नगर निगमों की तरह अब 41 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों में हाउस टैक्स की वसूली के लिए स्वर कर व्यवस्था रहेगी। निकायों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश की नगर पालिकाओं और पंचायतों में गृह कर के लिए स्वकर (सेल्फ असेसमेंट टैक्स) व्यवस्था लागू होगी। मंत्रिमंडल ने स्वकर व्यवस्था के लिए एक्ट में संशोधन किया है। विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया जाएगा।
- सरकार ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क में इको सेंसिटिव क्षेत्र तय कर दिया है। पार्क का कुल 819 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 296 वर्ग किलोमीटर इसके अधीन आएगा। पार्क परिधि में आने वाले 825 गांवों में से अब केवल 22 के इको सेंसिटिव क्षेत्र के अधीन आएंगे।
- पशु पालन विभाग के तहत 13 जिलों में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्राइवेट गर्भाधान केंद्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि पर्वतीय क्षेत्रों में 50 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपये होगी।
- उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा शर्तों की नियमावली को मंजूरी।
- राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। महाधिवक्ता को नियुक्ति प्राधिकारी बनाने की व्यवस्था वाले उपनियम में बदलाव। महाधिवक्ता को उप सचिव रैंक से ऊपर का अधिकारी नामित करने का अधिकार दिया।
- नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा।