प्रतिमाह वेतन से अब नहीं होगी “मुख्यमंत्री राहत कोष” के लिए एक दिन के वेतन की कटौती

उत्तराखंड : कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड शासन ने 29 मई, 2020 से राज्य सरकार के विभागों, शिक्षण संस्थाओं एवं नियमित रूप से निगमों, निकायों या सार्वजानिक संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों को उन्हें उनके प्रतिमाह प्राप्त होने वाले मासिक वेतन में से एक दिन की धनराशि का योगदान “मुख्यमंत्री राहत कोष” में जमा करने की व्यवस्था प्रदान की थी। हालांकि, इस माह आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों का कोविड फंड के लिए कटने वाला एक दिन का वेतन इस माह यानि अक्टूबर से बंद करने का फैसला लिया गया था।
सोमवार को जारी पत्र में सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है कि विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, विधानसभा सदस्यों, विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों आदि में नियुक्त दर्जा प्राप्त मंत्री स्तर, राज्यमंत्री स्तर, अन्य दायित्वधारी, महानुभावों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर बाकी अन्य सभी राज्य सरकार के विभागों, शिक्षण संस्थाओं एवं नियमित रूप से निगमों, निकायों या सार्वजानिक संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों के प्रतिमाह वेतन से की जा रही कटौती 1 अक्टूबर, 2020 से समाप्त की जाती है।

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