होली पर कोरोना का साया, एक जगह अधिकतम सौ लोग ही हो सकेंगे शामिल, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें

देहरादून : देश के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियातन होली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। शुक्रवार को शासन की ओर से जारी विस्तृत दिशा-निर्देश में लोगों को पानी वाली होली से यथासंभव बचने की सलाह भी दी गई है।
इसके अनुसार, राज्य में होली सहित अन्य त्योहारों के आयोजनों में अधिकतम सौ लोग ही एक जगह एकत्र होंगे। होली और आने वाले अन्य पर्वों में लोगों को अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी के नियम और मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है।
इसके साथ ही होली में गीले रंगों से परहेज करने को कहा गया है और सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग, तेज संगीत और लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग न करने को कहा गया है। सौ से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। गैरजरूरी भीड़ नहीं होनी चाहिए। 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, दस साल से कम उम्र के बच्चे, संक्रमित और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को होली के कार्यक्रमों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
मिलन स्थल की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत का ही उपयोग होगा। आयोजकों की ओर से कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। जुखाम, बुखार से पीड़ित और बिना मास्क वालों शालीनता के साथ प्रवेश के लिए मना किया जाएगा।
समारोह के आयोजकों द्वारा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बुखार, जुकाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों को एंट्री नहीं दी जाएगी।
केन्टेनमेन्ट जोन में होली खेलना बैन रहेगा। लोग अपने घरों के अन्दर ही होली मना सकते हैं। संकरी सड़कों और संकरी गलियों में होली खेलने से बचें।
होली में पानी, गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें। साथ ही सूखे रंग आरगेनिक (फूलो से बने रग) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। गले मिलने आदि से बचने की कोशिश करें।
होली मिलन समारोह में खाद्य सामग्री आदि के वितरण से परहेज किया जाएगा। आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ और पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेबल गिलास, बर्तनों का प्रयोग किया जाए।
समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी. कूडे आदि को इधर-उधर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जाए।
समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन समारोह स्थल पर करना अनिवार्य होगा।
माह की विभिन्न तिथियों में मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों में भी कोविड संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया जाएगा।

होलिका दहन
इस दौरान सौ से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही जमा हो सकते हैं। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा। गैरजरूरी भीड़ नहीं होनी चाहिए। 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, दस साल से कम उम्र के बच्चे, संक्रमित और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को होली के कार्यक्रमों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा समारोह के आयोजक द्वारा थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं की जाएंगी।

गाइडलाइंस

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