देहरादून-ऋषिकेश में 26 अप्रैल से 3 मई तक लगाया गया पूर्णतः कर्फ्यू, किसको मिलेगी कितनी छूट, देखें आदेश

देहरादून : जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम देहरादून ऋषिकेश एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमेंन्टाउन के क्षेत्र हेतु आदेश पारित किए गए हैं। 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से 03 मई 2021(सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और कलेमनटाउन क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः कफ्र्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।


उक्त कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बैकरी, अंडा, मीट- मछली वैध (लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकाने पूरे समय खुली रह सकेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और सम्बन्धित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होमडिलिवरी की छूट रहेगी। शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर) बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक वाहनों यथा बस, टैक्सी, टैम्पो, थ्रीव्हीलर, विक्रम आदि का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक अवागमन में छूट होगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अपै्रल को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। जनपद देहरादून के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश 21 अपै्रल 2021 यथावत लागू रहेगा। कफ्र्यू के दोरान कफ्र्यू पास स्मार्ट सिटी की वेबसाईट http://smartcitydehradun.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन जारी किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करवाने के साथ ही कोविड किट वितरित करने, आवश्यकतानुसार कोविड किट की मांग करने, तथा क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सालयों एवं आक्सीजन डीलर्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में आक्सीजन सिलेण्डर, दवाईयों का किसी भी दशा में निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री ना हो यदि कोई ऐसा करता पाया जाए तो सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएं
जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज ऋषिकेश स्थित नटराज के समीप अवस्थित रेनबसेरा में बनाए गए कोविड केयर सेन्टर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेनबसेरा, नटराज में बनाए गए कोविड केयर सेन्टर में 150 बैड स्थापित किए गए हैं तथा भारत भूमि चिकित्सालय में 80 बैड स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रेनबसेरा में बनाए गए कोविड केयर सेन्टर में लक्षण वाले व्यक्तियों कों रखने तथा आईसीयू में केवल गम्भीर अवस्था वाले व्यक्तियों को ही रखा जाए, जिनका चिकित्सकीय परीक्षण एम्स ऋषिकेश द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अधीक्षक राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश डाॅ0 भारद्वाज एवं एम्स के चिकित्सक डाॅ0 मधुर उनियाल एवं उप जिलाधिकारी ऋषिकेश वरूण चैधरी उपस्थित थे।
कोराना वायरस के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत फेसिलिटिवार नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा नामित सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के उपचार हेतु फेसिलिटी में समस्त व्यवस्थाओं जैसे बैड, आक्सीजन, एम्बुलेंस, स्टाफ एवं दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा नोडल अधिकारी फैसिलिटी मैनेजमेंट परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं जिला पंचायतीराज अधिकारी देहरादून को अद्यतन स्थित से अवगत कराएंगे।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद के ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत सुमन विहार, बापूग्राम में गली न0-03 तथा मसूरी क्षेत्रान्तर्गत चिन्तामणी थपलियाल का भवन निकट मजार आईटीएम कैम्प, हाउस नम्बर 04 लैण्ड हर्ट स्टेट डिकरोड मसूरी में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित लेन न 06 म.न.-132 विजय पार्क एक्सटेंशन, 36 गायत्री विहार लेन न0-02 विजय पार्क एक्सटेंशन, नारायण विहार देहराखास तथा 200 दीपनगर अजबपुरकला,43/1 मोहनी रोड डालनवाला, 937 इन्द्ररा नगर कालोनी, 20/01 काॅन्वेट रोड, 74/19 राजपुर रोड, 446 ए खुड़बुड़ा मौहल्ला कांवली रोड देहरादून में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था, उक्त क्षेत्रों का 14 दिवसों तक एक्टिव सर्विलांस किया गया एवं किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नही पाए गए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति के आधार पर उक्त 9 क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन मुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 1670 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 51353 हो गयी है, जिनमें कुल 37607 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 12084 व्यक्ति उपचाररत हैं। आज जांच हेतु कुल 6961 सैम्पल भेजे गए। रविवार को जनपद में मास्क का उपयोग ना करने एवं सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने पर 1775 व्यक्तियों के चालान किए गए।

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