देहरादून में 6 मई तक बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू की अवधि, डीएम ने जारी किये निर्देश, देखें

देहरादून। राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू तीन दिन और बढ़ा दिया है। अब देहरादून जिले में छह मई तक कर्फ्यू रहेगा। रविवार शाम को तीनों जिलों के जिलाधिकारियों ने कोरोना कर्फ्यू तीन दिन बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए।


आदेश के मुताबिक, इस अवधि के दौरान जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउन, नगर पालिका परिषद डोइवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक एवं निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें भी सोमवार दोपहर 12 बजे बजे के बाद से बंद रहेंगी। अभी तक दोपहर दो बजे तक इन्हें खोलने की छूट दी गई थी। इस अवधि में फल, सब्जी, डेयर तथा राशन की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि, पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुलेंगी। दवा की दुकानों के साथ ही पेट्रोल पंप, शादी में जाने वालें लोगों व बाहर से आने वाले लोगों को गतंव्य तक पहुंचने में छूट रहेगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए।
निर्माण सामग्री सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। शव यात्रा और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादियों और संबंधित समारोहों में अधिकतम 25 लोगों को अनुमति होगी। कर्फ्यू के दोरान अंतरराज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट  http://smartcitydehradun.uk.gov.in  पर पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी।

हरिद्वार के यहां रहेगा कर्फ्यू
लक्सर तहसील क्षेत्र सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, हरिद्वार तहसील क्षेत्र के बहादराबाद, रावली महदूद, रोशनाबाद, रुड़की तहसील क्षेत्र के नारसन बाजार में भी पूर्णत: कर्फ्यू लागू रहेगा।

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