एक जुलाई से सीमित संख्या के साथ इन जिलों के लोगों के लिए शुरू होगी चारधाम यात्रा, जानें अन्य फैसले

देहरादून। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में चारधाम यात्रा एक जुलाई से सीमित संख्या के साथ खोलने पर फैसला लिया गया। शुक्रवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष एवं हल्द्वानी विधायक स्व.इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं, बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।

लिए गए ये फैसले :
प्रदेश में एक जुलाई से चार धाम यात्रा सीमित तरीके से प्रारंभ होगी। अभी सिर्फ संबंधित जिलों के लोग ही धामों का दर्शन कर सकेंगे। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धामों के दर्शन की अनुमति क्रमश: चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के निवासियों को ही दी गई है। चारों धामों के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कोविड निगेटिव रिपार्ट यात्रा के लिए अनिवार्य होगी। तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
गंगा, भिलंगना, भागीरथी व अलकनंदा के करीब 565.35 किमी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से सुरक्षा को पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। बाढ़ के खतरे का आकलन करते हुए ही निर्माण कार्यों को अनुमति मिल सकेगी।
कोविड की दूसरी लहर के बाद कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के ओवर टाइम करने पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रमिकों से हफ्ते में 6 दिन ही काम करवाया जाएगा।
सेलाकुई में ऑक्सीजन प्लांट में बिजली की समस्या को देखते हुए अंडर ग्राउंड बिजली लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर (वैट) कर अधिनियम के तहत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के वादों के निपटारे की समय-सीमा 23 अप्रैल से 29 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी।
कोविड में एंबुलेंस की कमी की पूर्ति के लिए टाटा मोटर्स पंतनगर की मांग पर टाटा मैजिक को एंबुलेंस के रूप में संचालित करने के लिए ट्रेंड लेबर की जगह संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोविड अवधि तक संचालित करने की अनुमति नौ माह तक कर दी गई। इन सभी संविदा श्रमिकों को नियमित कार्मिक की भांति सभी लाभ मिलेंगे।
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने को मंजूरी।
ऊधमसिंहनगर में राज्य अवस्थापना एवं सिडकुल द्वारा निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है, जैसा है के आधार पर लोनिवि को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
मैसर्स लिंडे सेलाकुई को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति को समस्याग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत बिजली लाइन के निर्माण के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना अंतर्गत महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारीकरण की अनुमति दी गई।

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