उत्तराखंड में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को एक साल के लिए मिली मंजूरी

19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक जारी रहेगी योजना, पंजीकृत व्यापारियों को मिलेगा दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर विभाग की ओर से संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अगले एक वर्ष तक संचालन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन के इस निर्णय से राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के हितों की रक्षा और दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना का संचालन जारी रहेगा।

इस संबंध में सचिव, उत्तराखंड शासन श्री रणवीर सिंह चौहान ने आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखंड को पत्र जारी कर योजना के अग्रेत्तर संचालन की स्वीकृति से अवगत कराया है। जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित करने की प्रशासकीय मंजूरी दी गई है।

दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक संबल देने का उद्देश्य

व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है। योजना के निरंतर संचालन से व्यापारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विपरीत परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी।

सरकार की ओर से दी गई यह स्वीकृति राज्य के व्यापारिक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। योजना के अगले वर्ष तक संचालन से संबंधित विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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