देहरादून – जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड, विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान दिनाक 14 फरवरी 2022 को सम्पन्न होगा। आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 13 एवं 14 फरवरी, 2022 को किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं जायेगा, जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन जिला स्तरीय कमेटी मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (MCMC) द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाए। आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एवं 14 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा जिला स्तरीय कमेटी मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (MCMC) के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय तथा उपक्रम जनपद देहरादून, समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, केन्द्रीय/राज्य सरकार के शिक्षण संस्थान, जनपद देहरादून, (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक) देहरादून लीड बैंक अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, देहरादून को पत्र जारी किया कि आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान दिवस 14 फरवरी 2022 को कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने के निर्देश दिए ।